कोंडागांवछत्तीसगढ

साढे चार साल पूर्व कोण्डागांव में पकडे गये तीन गांजा तस्करों को अदालत ने सुनायी दस दस साल की कठोर सजा

तीनों गांजा तस्कर हरियाणा के निवासी है। जो 65 पैकेट में 273 किलो गांजा तस्करी कर रहे थें।

कोंडागांव न्यूज़ बोलेरो पिकअप क्र. यू.पी. 81 बी.टी. -1710 में तीन व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा वाहन के पीछे डाला में रखकर जगदलपुर से फरसगांव रायपुर की ओर जा रहे थे, जिसे पुलिस थाना फरसगांव के सामने एनएच-30 मार्ग पर पहुंचकर पहुलिस ने धर दबोचा था ।

पकडे गये थे ये तीन आरोपी

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सतपाल तथा वाहन में बैठे अन्य व्यक्तियों ने अपना-अपना नाम हेमराज एवं अनिल बताया, फिर गवाहों के समक्ष आरोपीगण एवं उसके वाहन की तलाषी कार्यवाही प्रारंभ की गयी तो वाहन के पीछे डाला में रखा हुआ कुल 65 पैकेट भूरे रंग के सेलोटेप से पैकिंग किया हुआ मादक पदार्थ गांजा एवं वाहन का कागजात बरामद हुआ । तौल करने पर कुल वजन 273.222 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया था।

तीनों आरोपियों को 10-10 साल की हुयी सजा

कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा । इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की।

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