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कर्नाटक हाईकोर्ट से छात्राओं ने स्कूली ड्रेस से मिलते-जुलते रंग का हिजाब पहनने की मांगी इजाजत

कर्नाटक न्यूज़ धमाका /// छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट से अपील की है कि उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म के रंग से मिलते-जुलते रंग का हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाला कोई भी कपड़ा पहनने पर रोक लगाने संबंधी सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली छात्राओं ने चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जस्टिस जे एम काजी और जस्टिस कृष्णा एम दीक्षित की पूर्ण पीठ के समक्ष यह दलील दी है।

कर्नाटक में उडुपी की सरकारी प्री-विश्वविद्यालय की छात्राओं की तरफ से पेश एडवोकेट देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि मैं न केवल सरकारी निर्देश को चुनौती दे रहा हूं, बल्कि यूनिफॉर्म के रंग का हिजाब पहनने की इजाजत देने के सकारात्मक शासनादेश के लिए भी कर रहा हूं। एडवोकेट ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों (केंद्रीय विद्यालयों) में मुस्लिम छात्राओं को स्कूल ड्रेस का हिजाब पहनने की इजात दी जाती है और ऐसा ही यहां भी किया जा सकता है।

एडवोकेट ने आगे कहा कि हिजाब पहनना एक अनिवार्य धार्मिक (मुस्लिम धर्म) प्रथा है। यदि हिजाब पर रोक लगाना संविधान के आर्टिकल 25 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन है। सरकार ने एक विधायक की मौजूदगी वाली शिक्षा विकास समिति को ड्रेस के निर्धारण के लिए अधिकृत किया है। प्री-विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष की छात्राएं 2 साल पहले नामांकन लेने के वक्त से हिजाब पहनती आ रही हैं।

एडवोकेट देवदत्त कामत ने कहा कि सरकार का कहना है हिजाब पहनना समस्या बन सकता है। वो इसलिए कि अन्य छात्राएं भी अपनी धार्मिक पहचान प्रदर्शित करना चाहती हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई मंगलवार यानी 15 फरवरी को भी जारी रखने का फैसला लिया है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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