राजनांदगांवछत्तीसगढ

7 साल की मासूम से रेप और मौत मामले में , कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

राजनांदगांव न्यूज़ फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1 माह के भीतर ही मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वाले कको मौत की सजा सुनाई जिले के सोमनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते 28 फरवरी को चैत्र नवरात्र के दौरान एक 7 साल की मासूम को उसके मामा का दोस्त जसगीत सुनाने के बहाने अपने साथ ले गया. इसके बाद सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी आरोपी दीपक बघेल ने उस मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और उसका सिर कुचल कर उसकी हत्या कर दी. हत्या करने के बाद आरोपी ने बच्ची का शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बेमेतरा क्षेत्र के नवागढ़ निवासी आरोपी दीपक बघेल को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया  बीते 5 मई को फास्ट्रेक कोर्ट में चालान पेश किया गया.  4 माह के भीतर की मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस वहशी आरोपी को दोष सिद्ध होने पर आज फांसी की सजा सुना दी है. इस मामले में लोक अभियोजक परवेज अख्तर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान इस मामले में चालान पेश हुआ था. मामले की तुरंत सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सजा-ए-मौत दी है

चैत्र नवरात्रि के दौरान घटित हुए इस अपराध का न्याय क्वांर नवरात्रि में मिल जाना कानून व्यवस्था पर लोगों की आस्था और गहरी करता है. फास्ट ट्रैक कोर्ट से दुष्कर्म के दोषियों को फांसी देने का यह दूसरा मामला है. इससे पहले 13 सितंबर को एक अन्य मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज और अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने जिले में पहली फास्ट ट्रेक कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई थी, अब महज 1 माह के भीतर ही दूसरे मामले के दोषी को फांसी की सजा दी गई है

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!