
रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले (Liquor Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को अदालत से राहत नहीं मिली है। रायपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने सोमवार को उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया। अब उनकी अगली पेशी 18 अगस्त को होगी।
क्या है मामला
ईडी ने चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से अर्जित अवैध धन के लेन-देन में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था। बघेल को इससे पहले भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जिसकी अवधि पूरी होने पर आज उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया गया।
सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत
बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेष अनुमति याचिका (SLP) केवल हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही दाखिल की जा सकती है।
चार्जशीट दाखिल करने का आदेश
कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि वह 7 दिनों के भीतर चालान (चार्जशीट) दाखिल करे, जिससे मामले में आगे की प्रक्रिया तय हो सके। ईडी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि पूछताछ और दस्तावेजी जांच अब भी जारी है।
मुख्य तथ्य संक्षेप में:
- चैतन्य बघेल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था।
- 14 दिन की न्यायिक हिरासत दोबारा बढ़ाई गई।
- अगली पेशी 18 अगस्त को होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका खारिज की, हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।
- 7 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने का आदेश।
पृष्ठभूमि: छत्तीसगढ़ शराब घोटाला
यह घोटाला प्रदेश में सरकारी शराब दुकानों में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और किकबैक को लेकर उजागर हुआ था। इसमें राजनेताओं, अफसरों और कारोबारियों की सांठगांठ की जांच की जा रही है।



