बिलासपुरछत्तीसगढ

सीजी हाई कोर्ट का फैसला:-खुद की शादी के राशि बेटी पालकों से मांग सकती है खर्च

न्यूज़ धमाका :-छत्तीसगढ हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने एक अहम फैसले में कहा है कि अविवाहित बेटी अपनी खुद की शादी के लिए होने वाले खर्च की राशि पालकों से मांग सकती है। यह उनका अधिकार है। डिवीजन बेंच ने हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम 1956 की धारा 20 में बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है।

इसमें विस्तृत व्याख्या की गई है। व्यवस्थाओं का पालन करना हम सबका कर्तव्य बनता है। डिवीजन बेंच ने परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता युवती के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है।

भिलाई निवासी राजेश्वरी ने वर्ष 2016 में अपने वकील के जरिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर परिवार न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि उनके पिता भानूराम भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं।

जल्द ही उनकी सेवानिवृत्ति होने वाली है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें करीब 55 लाख रुपये मिलेंगे। पिता के रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि में से अपनी खुद की शादी के लिए 20 लाख रुपये दिलाने की गुहार कोर्ट से लगाई थी।

CG SADHNA PLUS NEWS

Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!