
बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ की बहुचर्चित अरपा-भैंसाझार परियोजना से जुड़े 3.42 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंदरूप तिवारी को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है।
क्या है मामला?
- अरपा-भैंसाझार जल परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण के समय, एक ही खसरे की अलग-अलग रकबा (भूमि माप) दिखाकर मुआवजे का गैरकानूनी वितरण किया गया।
- इस प्रक्रिया में 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार 920 रुपए की अनियमितता पाई गई, जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुँची।
जांच का इतिहास:
- घोटाले के प्रारंभिक संकेत मिलने पर तत्कालीन कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी।
- मामले को विधानसभा में भी उठाया गया, लेकिन उस समय दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
- वर्तमान कलेक्टर अवनीश शरण ने पुनः जांच टीम गठित कर मामले को गंभीरता से लिया, जिसके आधार पर अब यह निलंबन आदेश जारी हुआ।
प्रभाव और अगली कार्यवाही:
- निलंबन आदेश के बाद अब शासन द्वारा विस्तृत जांच और अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- अन्य संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।