देशनई दिल्ली

जहांगीरपुरी में 2 घंटे की तोड़फोड़ के बाद बुलडोजर पर लगा ब्रेक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुका एक्शन

जहांगीरपुरी,न्यूज़ धमाका :- उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुधवार को बुलडोजर चलाया. हालांकि, कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. आधिकारिक आदेश मिलने तक एमसीडी ने तोड़फोड़ जारी रखी. इस मामले में अब गुरुवार को सुनवाई होगी. दरअसल, जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा वाली जगह पर अतिक्रमण के खिलाफ  20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर चलाने का ऐलान किया था. इस कार्रवाई को देखते हुए करीब 1500 जवान तैनात किए गए थे. 

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, एमसीडी ने कहा, आदेश नहीं मिला

सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. हालांकि, जब इस बारे में एमसीडी कमिश्नर ने कहा, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिला है. आदेश मिलने तक हम कार्रवाई जारी रखेंगे. 

सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दी. बैठक के बाद उन्होंने कहा, कानून और संविधान पर बुलडोजर चला दिया गया. कम से कम सुप्रीम कोर्ट और उसके आदेश पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए था. 

जहांगीरपुरी में एमसीडी की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है. इसी बीच जहांगीरपुरी में भगदड़ का माहौल जारी है. लोगों अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है. उधर, याचिकाकर्ता दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना है और कार्रवाई जारी रखी है. CJI ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से उत्तरी दिल्ली के मेयर, उत्तरी DMC कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को यथास्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है. 

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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