
बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ज्यूडिशियल ने एक आदेश जारी कर हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। हाई कोर्ट में 12.मई सोमवार से छह जून शुक्रवार तक बंद रहेगा। नौ जून सोमवार से हाई कोर्ट खुलेगा और सामान्य दिनों की तरह कामकाज प्रारंभ होगा।
ग्रीष्मावकाश के दौरान ये होंगे ये कामकाज
. ग्रीष्मावकाश के दौरान सभी सिविल,आपराधिक व रिट मामले दायर किये जायेंगे।
. किसी भी आपात स्थिति में अवकाशकालीन जज चीफ जस्टिस की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अपने सुनवाई की अवधि को किसी अन्य जज के साथ बदल सकते हैं।
अवकाशकालीन जज सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में सुनवाई करेंगे। आपातकालीन स्थिति में न्यायालयीन समय के बाद भी सुनवाई जारी रख सकते हैं।
यदि समय मिला तो अवकाशकालीन जज खंडपीठ के मामलों के पूरा होने के बाद, सिंगल बेंच में सुनवाई करेंगे।
ग्रीष्म अवकाश के दौरान, रजिस्ट्री शनिवार, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेगी।
ये मामले किये जायेंगे सूचीबद्ध
सभी नई रिट, सिविल, आपराधिक मामलों के साथ ग्रीष्मावकाश के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे। नए और लंबित जमानत आवेदनों में, तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं है और उन्हें ग्रीष्मावकाश के दौरान सूचीबद्ध किया जाएगा।
. जमानत आवेदनों के अलावा अन्य लंबित मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए,अर्जेंट हियरिंग के आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा।
. अवकाशकालीन जज के समक्ष न पहुंचे मामलों को अगले अवकाशकालीन जज के समक्ष एक अलग सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।
. सुनवाई के दिन से पहले वाले कार्य दिवस को अपराह्न 1.30 बजे तक दायर किए गए मामलों, आवेदनों को उसी बैठक के दिन सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा तथा बैठक के दिन से ठीक पहले वाले दिन वाद सूची प्रकाशित की जाएगी।
समर वेकेशन के दौरान आठ दिन लगेगी कोर्ट, होगी मामलों की सुनवाई
13, 15, 20, 22, 27 और 29 मई तथा तीन और पांच जून, 2025 को अवकाशकालीन बेंच में मामलों की सुनवाई होगी।