उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है इस दौरान यात्रियों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना होगा
चारधाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ मंदिर की यात्रा शामिल है, हर साल देश और विदेश से लाखों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करती है
देहरादून कोरोना के नियमो का पालन कर कर सके है चार धाम यात्रा नैनीताल उच्च न्यायालय ने वार्षिक तीर्थयात्रा पर से प्रतिबंध हटाते हुए आज कहा कि कोविड नकारात्मक रिपोर्ट वाले पूरी तरह से टीका लगाए गए लोगों को चारधाम यात्रा पर जाने की अनुमति दी जाएगी. अदालत ने भक्तों को सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश दिया है और आगंतुकों की संख्या को भी सीमित कर दिया है.कोर्ट ने कहा कि एक दिन में केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1,200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को ही जाने की अनुमति होगी.यह फैसला उत्तराखंड सरकार द्वारा 8 सितंबर को दायर हलफनामे पर आया है, जिसमें वार्षिक तीर्थयात्रा को फिर से शुरू करने की मांग की गई है उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त तैयारी की कमी, डॉक्टरों की कमी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर अगले आदेश तक यात्रा पर रोक लगा दी थी