जांजगीरछत्तीसगढ

युवक को मिले हक के पैसे ,उपभोक्ता आयोग के आगे नहीं चली बैंक की मनमानी

जांजगीर न्यूज़ धमाका /// उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अकाउंट होल्डर को 2 लाख रुपए दिये जाए। लेकिन पहले खाता धारक को बैंक ने ये पैसा देने से मना कर दिया था। अब फैसले के बाद बैंक को ये राशी अकाउंट होल्डरर्स को देना होंगा।

मालखरौदा क्षेत्र के ग्राम पोता निवासी पंकज अनाला की मां जलबाई अनाला का भारतीय स्टेट बैंक की शाखा डभरा में अकाउंट था। अकाउंट में एटीएम की सुविधा भी मिली हुई थी। मगर जलबाई का 12 जून 2017 को निधन हो गया था। इसके बाद उसके बेटे पंकज ने स्टेट बैंक से संपर्क कर एटीएम कार्ड से मिलने वाली बीमा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया था। बीमा राशि क्लेम अप्लाई करने के बाद बैंक ने उसे पैसा देने से ही मना कर दिया।

जिसके बाद वो उपभोक्ता आयोग गया था। बैंक ने कहा था कि आपने 90 दिन के अंदर दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए आपको पैसे नहीं दिए जा सकते। मामले में सुनवाई करते हुए अब आयोग ने कहा है कि बीमा का लाभ हर हाल में खाता धारक को मिलना चाहिए। इसके लिए निर्धारित समय सीमा की बात ही नहीं है। इसलिए बैंक को अब बीमा का 2 लाख रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति 5000 रुपए और वाद व्यय के रूप में एक हजार रुपए देना होगा।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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