
जगदलपुर न्यूज़ धमाका /// नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 28 को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस वार्ड में एक कोरोना संक्रमित मरीज की पुष्टि हुई है। जिसके बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है। साथ ही इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। वार्ड में प्रवेश करने वाले द्वार पर बैरिकेड लगाए जा रहे हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर जाने की इजाजत नहीं है।
संभाग के सातों जिलों से कुल 70 लोग कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिनमें सुकमा जिले में सबसे ज्यादा 46 केस हैं तो वहीं कोंडागांव और नारायणपुर जिले में संक्रमितों का आंकड़ा शून्य है। इधर, बीजापुर में 19, कांकेर और बस्तर में 2-2 संक्रमित मरीज मिले हैं। दंतेवाड़ा में भी केवल 1 ही व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी।
3 दिन पहले जगदलपुर के धरमपुरा और वृंदावन कॉलोनी में भी 2 अलग-अलग परिवार के सदस्य कोरोना संक्रमित मिले थे। जिसे देखते हुए प्रशासन ने इन दोनों इलाकों को भी माइक्रो कंटेंटमेंट जोन घोषित कर दिया था।
जगदलपुर में अभी कोरोना के कुल 8 एक्टिव केस हैं। लेकिन प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि, दो जिलों के बॉर्डर वाले इलाकों में कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। इस तरह से जगदलपुर में ही अब तीन कंटेनमेंट जोन हैं।
पाबंदियां
- जिले में किसी भी तरह के जुलूस, रैली, सभा, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम (विवाह और अंत्येष्टि के कार्यक्रम को छोड़ कर), सांस्कृतिक, धार्मिक समेत खेल आयोजनों में प्रतिबंध रहेगा।
- जिले के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा, थिएटर, होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेंट मैनेजमेंट क्लब में वास्तविक क्षमता से एक तिहाई लोग ही उपस्थित हो पाएंगे।
- जिले में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में और रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास यात्रा के 72 घंटे के भीतर का RTPCR निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यदि रिपोर्ट नहीं लाते हैं तो मौके पर ही सभी की RTPCR टेस्ट की जाएगी।
- जिले की सड़क सीमाओं पर और सभी रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य विभाग की कोविड जांच टीम कोरोना की जांच करेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलते समय मास्क और फेस कवर पहनना जरूरी है। साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन के नियम
- कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हांकित की गई जगह के अंतर्गत आने वाली सभी दुकाने एवं प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेगी।
- कंटेनमेंट जोन के लिए नियुक्त किए प्रभारी अधिकारी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति समेत जरुरी सेवा उपलब्ध करवाएंगे।
- सभी तरह की वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
- स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।
