
रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर बिलासपुर हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि, साढ़े 7 लाख एग्जाम दे रहे हैं एक मसले के कारण स्टे लगा है। हाइकोर्ट से आग्रह करने कहा है कि, उन्हें भी अनुमति दे दी जाए। साथ ही परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। आगे कहा कि, जल्द इस विषय पर हाइकोर्ट से निर्देश प्राप्त कर आगे बढ़ेंगे।
यह है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। यह रोक जस्टिस राकेश मोहन पांडे की सिंगल बेंच द्वारा याचिकाकर्ता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है।
याचिकाकर्ता बेदराम टंडन द्वारा पेश की गई याचिका के अनुसार यह आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया का पूरा मामला है। जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में अलग अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। लेकिन विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत / एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।
