बिलासपुर,न्यूज़ धमाका :- खुद का व्यवसाय व उद्योग लगाने के सपने देखने वाले युवाओं के सपने अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत उन युवाओं को ऋण की सुविधा मिलेगा जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या फिर अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं।
जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 05 जून 2022 तक रखी गई है।इच्छुक युवक-युवती अपना आवेदन कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र न्यू कंपोजिट बिल्डिंग बिलासपुर में जमा कर सकते हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग की स्थापना के लिए अधिकतम 25 लाख सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख तथा किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए अधिकतम दो लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से स्वीकृत किया जाता है।
इसके लिए आवेदक को राज्य का मूल निवासी होना चाहिए तथा न्यूनतम आठवीं की परीक्षा पास होना चाहिए। आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदक एसटी,एससी,ओबीसी,महिला तथा नि:शक्तजन वर्ग से संबंधित है तो उन्हें आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।