कोंडागांव

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में आरोपियों को साढे 3 साल के कारावास की सजा 10 किलो टिफिन बम के साथ बैटरी, बिजली बायर व नक्सली साहित्य हुआ था बरामद।

साढे तीन साल पूर्व नवागांव के राजारानी पहाडी के पास पुलिस को देख कर भाग रहे दो संदिग्धों से मिला थी विस्फोटक सामग्री, जिसे पुलिस पार्टी पर हमला करने के उददेष्य से जंगलों में परिवहन किया जा रहा था। इसी मामले पर आज न्यायालय ने दोनो आरोपियों को कडी सजा सुनायी है।

ये है मामला – प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 15 फरवरी 2018 को थाना मर्दापाल के पुलिस बल डीआरजी एसटीएफ एवं आईटीबीपी बल तथा गोपनीय सैनिकों के साथ ग्राम नवागांव ऐहरा की ओर रवाना हुए थे। राजारानी पहाड़ी जंगल नवागांव के पास दो व्यक्ति पुलिस को देखकर जंगल झाड़ी में लुक छिप रहे थे। जिन्हे पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़े संदिग्ध होने से नाम पूछने पर आरोपी ने अपना नाम रामधर सोरी तथा पार्वती कोर्राम बताये और दोनों ने स्वयं को टेमरूगांव जनमिलिषिया सदस्य होना भी कहा।
बरामदी की गयी थी तबाही की ये सामग्री – आरोपियों की तलाषी लेने पर रामधर सोरी के पास से सीमेंट की बोरी में 01 नग टिफिन बम 10 किग्रा, बैटरी, बिजली वायर, नक्सली साहित्य व बैनर मिलाा। पूछताछ करने पर सड़क निर्माण कार्यों में लगे वाहनों एवं पुलिस पार्टी पर हमला करने पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नियत से अपने पास रखना बताए। तब बरामदगी पश्चात् थाना लाकर आरोपी रामधर से बरामद सामग्री का जप्ती पत्रक व आरोपी पार्वती से बरामद सामग्री का जप्ती प्रत्रक तैयार किया गया।
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला था दर्ज – थाना वापस आकर दोनों आरोपीगण के विरूद्ध अप.क्र-04/18 धारा 3,4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम ,23,38,(2),39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व की गयी। इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की।
जिला न्यायालय ने सुनायी कडी सजा – कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश, एनआईए एक्ट, अनुसूचित अपराध, कोण्डागंाव के न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के आरोप में आरोपीगण को 03 वर्ष 6 माह के सश्रम करावास एवं रूपये 5000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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