कोंडागांव

गांजा तस्करी में आरोपीगण को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा

इस प्रकरण में शासन की ओर से दिलीप जैन, लोक अभियोजक ने पैरवी की। प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 22 मार्च .2017 को रात्रि करीब 00ः10 बजे एक नीले रंग की हुण्डई वन कार क्र. जेएच 10 यू-2133 से दो व्यक्ति जगदलपुर से रायपुर की ओर अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते हुये पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था । नाम पता पूछने पर ड्रायवर सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मो खलील एवं उसके बगल सीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मो मोजम्मिल बताया । वाहन की तलाषी में पीछे डिक्कीे में प्लास्टिक के भूरे रंग के सेलोटेप से पैकिंग किया 49 पैकेट बरामद हुआ।
सवा क्विंटल गांजा के साथ ये हुआ बरामद – तौल करने पर कुल वजन 125.730 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया । आरोपीगण के कब्जे से हुण्डई वर्ना कार, तीन नग मोबाईल, आरसी, आधारकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, एटीएम कार्ड, वोटर आईडी, घडी जप्त किया गया। थाना कोण्डागांव में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र 73/2017 धारा 20(ख)एनडीपीएस एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया।
अदालत ने सुनायी 10 साल की सजा एक लाख का जुर्माना – कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10-10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है ।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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