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बालोद न्यूज़ 26 जनवरी को हाइवा वाहन लूटने के मामले में प्रार्थी प्रतीक अग्रवाल निवासी रामाधीन मार्ग राजनांदगांव की रिपोर्ट पर चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। कुटकीपार थाना सहसपुर लोहारा जिला कबीरधाम निवासी राजेश साहू एवं अन्य 3 के खिलाफ धारा 392, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।हाइवा को अपने नाम पर होने का दस्तावेज दिखाकर राजेश साहू ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूटकर ले गए। ड्राइवर के साथ भी गाली गलौज कर मारपीट की और उसे भी जबरदस्ती अपनी बाइक में बिठाकर धमधा तक ले गए थे। प्रतीक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, ट्रांसपोर्ट मंत्री मोहम्मद अकबर, जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत को भी आवेदन देकर शिकायत की है। उऩ्होंने बताया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेस कंपनी लिमिटेड की कवर्धा शाखा से हाइवा को नीलामी में 17 लाख रुपए में खरीदा था। जिसके बाद 3 प्रतिशत जीएसटी. एवं एक प्रतिशत टीसीएस का टैक्स लगाने के बाद गाड़ी को 17 लाख 68 हजार रुपए में जून के प्रथम सप्ताह में दी गई थी।उस समय आरसी बुक व अन्य दस्तावेज में राजेश साहू (29) का नाम मालिक के रूप में दर्ज था। कंपनी ने यह जानकारी दी थी कि राजेश साहू ने हाइवा को 34 लाख रुपए ऋण राशि प्राप्त कर खरीदा था। जिसकी प्रतिमाह किस्त 80 हजार थी लेकिन वह नियमित रूप से किस्त का भुगतान नहीं कर पा रहा था। दो वर्ष में मात्र 9 लाख 93 हजार रुपए का भुगतान किया था। कवर्धा थाने में जरूरी कार्रवाई के बाद फाइनेस की शर्तों के अंतर्गत गाड़ी राजेश से वापस लेकर रायपुर स्थित यार्ड में खड़ी की गई।