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हाईकोर्ट ने निलंबित IPS जीपी सिंह मामले में जमानत याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस, मांगी केस डायरी

बिलासपुर न्यूज़ धमाका /// निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब किया है. इसी दौरान कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी किया है. पुलिस रिमांड खत्म होने पर सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने जीपी सिंह ने अनुमति मांगी है

ईओडब्ल्यू ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी सिंह के खिलाफ पिछले वर्ष 29 जून को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था. इसके बाद ईओडब्ल्यू के दल ने एक जुलाई से तीन जुलाई के मध्य उनके और करीबियों के लगभग 15 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई कर 10 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया था. उसके बाद से जीपी सिंह फरार चल रहे थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी दरवाजा खटखटाया था. मगर वहां से राहत नहीं मिली थी.

ईओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को दिल्ली के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था. फिर उन्हें ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था. इस दौरान पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था. आज सोमवार को जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है.

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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