बिलासपुर न्यूज़ धमाका /// मुंगेली नगर पालिका परिषद के बहुचर्चित नाली घोटाला में आरोपित बर्खास्त अध्यक्ष संतुलाल सोनकर को हाई कोर्ट ने नियमित जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है। मुंगेली नगर पालिका परिषद के परमहंस वार्ड में 300 मीटर नाली निर्माण की स्वीकृति मिली थी।
सोफिया कंस्ट्रक्शन को ठेका दिया गया। नाली बनाए बिना ही ठेकेदार को 13 लाख 21 हजार रुपये का भुगतान कर दिया गया। मामले की कांग्रेस पार्षदों ने कलेक्टर व विभागीय मंत्री से शिकायत की। जांच उपरांत अध्यक्ष संतुलाल सोनकर, लेखपाल, तत्कालीन सीईओ, ठेकेदार सहित छह के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष संतुलाल को पद से बर्खास्त किया गया था। इस मामले में संतुलाल सोनकर ने न्यायालय में सरेंडर किया था। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया है। नौ नवंबर 2021 से जेल में बंद आरोपित ने अधिवक्ता प्रफुल्ल भारत व आनंद शुक्ला के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया।
आवेदन में कहा गया कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका एकाउंटेंट रूल्स में स्पष्ट प्रविधान है कि ठेकेदार कार्य शुरू करने के बाद बिल प्रस्तुत करने का सीईओ सहित अन्य अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण उपरांत भुगतान करेंगे। अध्यक्ष सिर्फ बिल में हस्ताक्षर करता है। याचिकाकर्ता निर्दोष है। जस्टिस गौतम भादुड़ी ने सुनवाई उपरांत आरोपित को नियमित जमानत प्रदान की है।