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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

बिलासपुर।न्यूज़ धमाका /// जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म करने का मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। दो साल पहले गुपचुप खाने के लिए गई किशोरी को युवक ने प्रेमजाल में फंसा कर अपने साथ भगाकर ले गया था।

सरकंडा के अशोक नगर मुरुम खदान के पास रहने वाले युवक धर्मेंद्र यादव (22) के साथ एक 15 साल की लड़की से जान पहचान हो गया था। धर्मेंद्र ने उससे दोस्ती की और उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। 27 अक्टूबर को किशोरी अपने घर से सहेलियों के साथ गुपचुप खाने के लिए निकली थी।

तभी रास्ते में धर्मेंद्र मिला और उसे अपने साथ ले गया। किशोरी जब शाम तक अपने घर नहीं लौटी तब परिजन ने उसकी तलाश करने निकले। उसकी सहेलियों व परिचितों से जानकारी जुटाई गई, तब भी उसका कुछ पता नहीं चला। इससे परेशान होकर उसकी मां ने सरकंडा थाने में सूचना दी।

पुलिस अपहरण की आशंका से मामले की जांच कर रही थी। तब पता चला कि धर्मेंद्र उसे अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धर्मेंद्र को पकड़ लिया और किशोरी को उसके परिजन को सौंप दिया। पीड़ित लड़की का बयान दर्ज करने पर उसके साथ दुष्कर्म का राज खुला।

पुलिस ने अपहरण के साथ ही दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इधर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला। सभी पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विवेक तिवारी ने आरोपी धर्मेंद्र को नाबालिग से अपहरण कर दुष्कर्म करने का दोषी माना। लिहाजा, कोर्ट ने उसे 20 साल कारावास व 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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