रामानुजगंज

स्कूली छात्र का अपहरण हत्या के 3 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दी

रामानुजगंज न्यूज़ धमाका /// तीन साल पहले स्कूली छात्र इजहान अकरम की अपहरण और फिरौती के लिए हत्या करने के बहुचर्चित मामले में रामानुजगंज निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद इसरार अहमद उर्फ राजा पिता ताजुद्दीन, 19 वर्षीय मोहम्मद शमशेर खान पिता रफीक खान एवं 18 वर्षीय मोहम्मद साहिल बारी पिता मोहम्मद वासीम बारी को दोष सिद्घ होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार सोनवानी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक ध्रुव प्रसाद गुप्ता थे।

मामला चार सितंबर 2018 को अलीमुद्दीन सिद्धीकी का 14 वर्षीय पुत्र इजहान अकरम सुबह साढ़े आठ बजे नगर के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद किशोर घर वापस नहीं आया। पूछताछ में इजहान अकरम के दोस्त ने बताया कि छुट्टी होने के बाद वह एक मोटरसाइकिल में बैठकर गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। लोगों से पूछताछ में पता चला कि किशोर के पिता के एक आरोपित साहिल बारी को कई बाद आर्थिक मदद किए थे।

उसका घर में आना जाना था। यह भी पता चला कि मृतक के पिता को स्कार्पियो खरीदनी थी जिसके लिए वह सात लाख रुपए जमा करके घर में रखा है। यह बात उसे पता थी। यही वजह थी कि उक्त तीनों आरोपितों ने किशोर का अपहरण करके सात लाख रुपए की मांग की। राशि नहीं मिलने पर उसको नगर से रामचंद्रपुर रोड पर स्थित तकिया जंगल में ले जाकर मुंह पर दुपट्टा बांध कर उसकी हत्या कर दी थी।चार दिनों की मशक्कत के बाद पुलिस ने मृत छात्र के शव बरामद कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। सभी के खिलाफ रामानुजगंज थाने में धारा 120 बी, 363, 364, 34, 302 और 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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