
बिलासपुर न्यूज़ धमाका /// हाईकोर्ट ने बिलासपुर स्मार्ट सिटी के 11 नए प्रोजेक्ट पर काम करने पर रोक लगाक दिया है.याचिकाकर्ता अरविंद दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बिलासपुर-रायपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर कार्य असंवैधानिक तरीके से किया जा रहा है और नगर निगम के शक्तियों को हड़पने का काम किया जा रहा है मामले में अब अगली सुनवाई 26 नवंबर तय की गई है. पिछली सुनवाई में HC ने दोनों स्मार्टसिटी लिमिटेड को अपने नए प्रोजेक्ट की जानकारी देने का आदेश दिया था.
आज बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने 11 नए प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना की बात की.याचिकाकर्ता ने अपने पीआईएल में कहा है कि निर्वाचित नगर निगम के मेयर, मेयर इन काउंसिल और सभापति के अप्रूवल के बिना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, इससे नगर निगम अधिनियम 1956 का उल्लंघन हो रहा है. जो असंवैधानिक है.


