
रायपुर न्यूज धमाका – लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एमआईएस प्रशासक लालमन साय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि साय ने अपने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरती और उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों की अवहेलना की।
कार्रवाई के आधार
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कारण‑बताओ नोटिस | कलेक्टर जशपुर द्वारा जारी |
| प्रतिक्रिया | साय द्वारा दिया गया उत्तर असंतोषजनक |
| आचरण नियम उल्लंघन | छग सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 — नियम 03 |
| निलंबन प्रावधान | छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 — नियम 9(1)(क) |
| नई पदस्थापना | मुख्यालय: कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग सरगुजा |
| भत्ता | निलंबन अवधि में जीवन‑निर्वाह भत्ता नियमानुसार |
क्या कहा आदेश में?
आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि लालमन साय का आचरण “शासकीय सेवक के अनुशासन के विपरीत” पाया गया। इसलिए प्रशासन ने फौरी कदम उठाते हुए उन्हें पद से हटाया और आगे की जांच के निर्देश दिए हैं।


