महासमुंद

सुप्रीम कोर्ट का फैसला – छत्तीसगढ़ के इस IPS उदय किरण के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर

महासमुंद न्यूज़ विधायक डॉ. विमल चोपड़ा से 19 जून 2018 को कोतवाली थाने में हुई मारपीट के मामले में आईपीएस उदय किरण, एसआई समीर डुंगडुंग और छत्रपाल सिन्हा पर एफ़आईआर दर्ज होगा. मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है डॉ विमल चोपड़ा ने लल्लूराम डॉट कॉम से चर्चा में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद घटना में शामिल लोगों पर एफआईआर का रास्ता खुल गया है. उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी थाने में 16 मार्च 2019 को काजल सिंह व अन्य लोगों के द्वारा सौंपा गया था, लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तत्कालीन थानेदार ने 3 माह तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दीपक केवट पर उच्च न्यायालय में लगाया गया है. इस पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण पर स्टे के कारण कार्रवाई रुकी हुई थी, जो अब पुनः प्रारंभ होने की संभावना है पूर्व विधायक डॉ विमल चोपड़ा ने प्रेसवार्ता आयोजित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 2019 में एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश दिये थे. लेकिन स्टे लगने के कारण सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमआर शाह और एएस गोपन्ना ने फैसला दिया है. स्थानीय पुलिस के शामिल होने के कारण मामले की जांच सीआईडी करेगी. उन्होंने कहा कि मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग करेंगे. इसके साथ न्यायालय की अवमानना को लेकर तत्कालीन टीआई दीपा केवट पर एफआईआर दर्ज करने की अपील करेंगे  सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद घटना में शामिल लोगों पर एफआईआर का रास्ता खुल गया है. उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी थाने में 16 मार्च 2019 को काजल सिंह व अन्य लोगों के द्वारा सौंपा गया था, लेकिन न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए तत्कालीन थानेदार ने 3 माह तक एफआईआर दर्ज नहीं की, जिससे न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दीपक केवट पर उच्च न्यायालय में लगाया गया है. इस पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण पर स्टे के कारण कार्रवाई रुकी हुई थी, जो अब पुनः प्रारंभ होने की संभावना है  चोपड़ा ने बताया कि 19 जून 2018 को महासमुंद थाने में संगे अपराध की रिपोर्ट दर्ज ना करने के कारण थाने के सामने एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शांतिपूर्ण धरना किया जा रहा था. इस पर दुर्व्यवहार करते हुए लाठीचार्ज करने वाले आईपीएस उदय किरण, छत्रपाल सिन्हा एवं समीर डूंगडूंग पर एफआईआर कराने के लिए बिलासपुर उच्च न्यायालय से आदेश हुआ था. सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अब एफआईआर करने के आदेश दिया है प्रकरण में अनेकों लोगों के विरुद्ध आवेदन विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यालयों में दिए गए हैं, जिसमें काम आवड़े, संदीप टंडन, विनोद मिंज, पीयूष शर्मा, दरबारी सिह, सुखलाल भोई, राजेंद्र गैन्दले आदि का नाम है. इन सभी पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने उच्च न्यायालय से प्रार्थना की जाएगी

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

स्टेट हेेड छत्तीसगढ साधना प्लस न्यूज ( टाटा प्ले 1138 पर ) , चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // जिला उपाध्यक्ष प्रेस क्लब कोंडागांव ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता // हमारे YOUTUBE चैनल से भी जुड़ें CG SADHNA PLUS NEW

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