कोण्डागांव पुलिस ने साढे चार पूर्व एक आरोपी को ट्रक से चार क्विंटल से ज्यादा गांजा परिवहन करते हुये पकडा था। जिसे न्यायिक प्रक्रिया पूरी होेने के बाद दस साल की सजा व एक लाख रू के जुर्माना की सजा अदालत ने सुनायी हैं
थाना फरसगांव के सामने पकडाया था आरोपी – प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि 19 दिसंबर 2017 को विवेचक को मुखबीर के माध्य से सूचना मिली कि एक ट्रक क्र एमएच 40 वाई 3258 जिसका पीछे बॉडी सफेद रंग का एवं सामने बॉडी गेरूआ रंग का है, में अवैध लाभ कमाने के लिए बिक्री के लिए मादक पदार्थ गंाजा भरकर जगदलपुर से फरसगांव की ओर आ रही है। विवेचक स्वयं कार्यवाही के लिए हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ थाना एनएच-30 थाना फरसगांव के सामने नाकाबंदी किया। वाहन में बैठे चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम आरोपी संजय प्रसाद बताया ।
चार क्विंटल से ज्यादा था गांजा – वाहन ट्रक के पीछे रखा हुआ कुल 78 पैकेट में भूरे रंग के सेलोटेप से लपेटा हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। विवेचक ने उक्त बरामद पैकेटों में से एक-एक कली गांजा का निकालकर गवाहों को दिखाया तो गवाहो ने अपने अनुभव के आधार पर उसे गांजा होना बताया । तौल करने पर कुल वजन 405.500 किलोग्राम पाया गया। जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर सीलबंद किया गया । थाना फरसगांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र 122/2017 धारा 20(ख) एनडीपीएस एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था।
दस साल की सजा व एक लाख का जुर्माना – कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोण्डागंाव के न्यायाधीश सुरेष कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 20 (ख) (2-स) स्वापक औषधी एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा ।