कोंडागांवक्राइम

विदेश टूर ले जाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी करने वाला फरार आरोपी को कोण्डागांव पुलिस ने किया गिरफ्तार आरोपी ने सभी इलेक्ट्रोनिक सबूत कर दिये नष्ट। प्रार्थी व गवाहों के बयान पर की गयी कार्यवाही। एक लाख 32 हजार किये गये थे एकांउट में ट्रांसफर। मिल गये है दस्तावेजी सबूत। नगर के जाने पहचाने चेहरे हुये ठगी के षिकार।

जिला कोण्डागांव में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव निमितेश सिंह परिहार के पर्वेक्षण में 29 अगस्त को थाना कोण्डागांव के अपराध क्रमांक 316/2020 धारा 420, 34 भादवि मामले में प्रार्थी सत्येंद्र देवांगन निवासी विकास नगर कोंडागांव ने मामले की लिखित शिकायत की।
ये है मामला – औरा कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल रावत के द्वारा उसे व उसके 05 अन्य साथी संतोष देवांगन, मनीष राजपूत, ज्योति कुमार कमलासन, संजीव शर्मा, व ज्ञानेश देवांगन को बैंकाक जाने के लिये टूर के बुकिंग के नाम से प्रति व्यक्ति 22000/रू हजार रूप्ये कुल रकम 01 लाख बत्तीस हजार रूप्ये आरोपी के बताये भारतीय स्टेट बैंक के खाता क्रमांक 37213384775 मेें प्रार्थी सत्येंद्र देवांगन के द्वारा अपने बैंक खाते से इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा जमा किया गया। उक्त जमा की रसीद आरोपी अनिल रावत के द्वारा 26 अगस्त 2018 को दे दी गयी। रूपये जमा करने के बाद भी अनिल रावत के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य लोगो को बैंकाक टूर की हवाई टिकट व होटल बुकिंग नही किया।
पुलिस ने ऐसी की जांच – षिकायत जांच पर प्रार्थी एवं अन्य गवाहों का कथन लिया गया एवं संबंधित बैंक से ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट लिया गया है षिकायत जांच पर से 22 अक्टूबर 2020 को आरोपी अनिल रावत के विरूद्व उक्त अपराध धारा का अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के खाता क्रमांक 37213384775 आरोपी एवं उसकी पत्नी खुषबु रावत के नाम के संयुक्त नाम से होना पाये जाने से प्रकरण में पत्नी को भी सह आरोपी बनाया गया है। विवेचना दौरान दिनांक 28 अगस्त 2021 को आरोपी का पता तलाष किया गया जो कि आरोपी अनिल रावत सकूनत पर मिलने से उससे घटना के संबंध में पूछताछ की गयी।
आरोपी ने स्वीकारा अपना जुर्म – आरोपी के द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया एवं आरोपी के घर से उसके कंपनी औरा कांसेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेज एवं इलेक्ट्रानिक साक्ष्य की तलाषी ली गयी। जो आरोपी के घर से कोई भी दस्तावेज इलेक्ट्रानिक साक्ष्य नही मिला। आरोपी के द्वारा दो वर्ष पूर्व उसने अपने व्यवसाय को बंद करके सभी दस्तावेज को नष्ट कर दिया था। जिसका कि मौके पर गवाहों के समक्ष पंचनामा तैयार किया गया।
भेजा गया जेल – आरोपी के विरूद्व पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दिनांक 28.08.21 के 17.00 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, उप निरीक्षक कैलाश केशरवानी, आर 297 रमेश मरकाम का विषेष योगदान रहा है।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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