आरोपी कई दिनों से था फरार
प्रार्थी ने थाना फरसगांव दिनांक 23.08.2021 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि इस की नाबालिक लड़की को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर कर कहींभगाकर लेगया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 81/2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से) के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिसअधीक्षक राहुल शर्मा के मार्गदर्षन एवं पुलिस अनुविभागिय अधिकारीफरसगांव श्री मणीषंकर चंद्रा के पर्यवेक्षण में थानाप्रभारी हरिनंदन सिंह के हमराहटीम गठित कर पीड़िता व आरोपी महेश उर्फ मोनू नेताम पिता फागुराम नेताम उम्र 25 वर्ष जाति ओझा निवासी फरसगांव कोर्रा प्लाट कोतेलंगाना से बरामद करपीड़िता का कथन लेने पर बतायी कि आरोपी महेश नेताम द्वारा पीड़िता को बहला
फुसलाकर कर लेजाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार कर ना पाया गया,जिस पर प्रकरण में धारा 366 , 376(2) (ढ) भादवि.,पाक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गयी है।पीड़िता को उसके माता को सौपा गया। आरोपी महेश उर्फ मोनू नेताम से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया।वैधानिक कार्यवाही करने के पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर आज दिनांक 10.09.2021 को न्यायालय कोण्डागांव में पेस किया गया। इस कार्य मे निरीक्षक हरिनंदन सिंह, उपनिरीक्षक मुकेष शर्मा , उनि प्रमोद कतलम, सउनि 0 रूकमणी मण्डावी,आरक्षक 534 भवन प्रधान,आरक्षक 434 कृष्ण कुमार सोनवानी व अन्य कर्मचारी शामिल रहे।