मुंबई न्यूज़ धमाका /// आर्यन खान को आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समक्ष सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पेश होना होगा. 23 साल के आर्यन की जमानत मंजूर करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से यह शर्त रखी गई थी. मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन को अन्य आरोपियों के साथ अरेस्ट किया गया था. मुंबई के आर्थर रोड जेल में करीब 22 दिन बिताने के बाद आर्यन को 30 अक्टूबर को रिहा किया गया था.आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई थी लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कोर्ट में दावा किया था कि उनके व्हाट्सएप चैट्स से साबित होता है कि वे अवैध ड्रग सौदों में शामिल थे और उनके विदेशी ड्रग्स सिंडीकेट से संबंध हैं. हालांकि हाईकोर्ट ने माना था कि व्हाट्सएपचैट इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों में से एक ने आर्यन को ड्रग्स की सप्लाई की थी. रिहा होने के बाद आर्यन जब अपने पिता के साथ जेल से घर पहुंचे थे तो ‘मन्नत’ के बाहर जश्न सा माहौल नजर आया था और शाहरुख के फैन्स ढोल-नगाड़ों के साथ आर्यन खान का स्वागत करते देखे गए थे
कोर्ट के आदेश में आर्यन की जमानत मंजूर करते हुए 14 शर्तें रखी गई हैं. कोर्ट की कंडीशंस में जिक्र है कि आर्यन पुलिस को बताए बिना मुंबई नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें हर शुक्रववार को एनसीबी के समक्ष पेश होना होगा. शर्तों के अनुसार, आर्यन इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे, अरबाज मर्चेंट जैसे दोस्तों और मामले के आरोपियों से बात नहीं करेंगे और मीडिया से भी बातचीत नहीं करेंगे. आर्यन को शुक्रवार को प्रात: 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में पेश होना होगा. कोर्ट की सुनवाई में मौजूद होना होगा और जब भी जरूरत होगी, जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार,इसमें से किसी भी कंडीशन के उल्लंघन की स्थिति में एनसीबी के पास जमानत को रद्द करने का आग्रह करने का अधिकार होगा.