
बिलासपुर न्यूज धमाका – युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर शिकायत दर्ज कराने गए शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौच करना सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा को भारी पड़ गया। स्कूल शिक्षा विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
नशे की हालत में की अभद्रता, वीडियो हुआ वायरल
13 जून 2025 को शिक्षक साझा मंच के पदाधिकारी जब बिलासपुर संभागीय कार्यालय में ज्ञापन सौंपने पहुंचे, तब सहायक संचालक मुकेश मिश्रा ने नशे की हालत में न सिर्फ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, बल्कि मीडिया की मौजूदगी में गाली-गलौच और दुर्व्यवहार भी किया। यह पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हुई, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
जांच में आरोपों की पुष्टि
घटना की गंभीरता को देखते हुए संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा) द्वारा एक आंतरिक जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी।
निलंबन आदेश में क्या कहा गया
अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक संचालक मुकेश मिश्रा का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर नियत किया गया है। उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
विभागीय छवि को नुकसान
शिक्षा विभाग के अनुसार, यह घटना न केवल विभाग की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है, बल्कि इससे जनमानस में नकारात्मक संदेश भी गया है। शिक्षक संगठनों ने इस कार्रवाई को “विलंबित लेकिन आवश्यक” बताया है और मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई हो।
इन अधिकारियों को भेजी गई सूचना:
- सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
- कलेक्टर, जिला बिलासपुर
- संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), बिलासपुर
- जिला शिक्षा अधिकारी, बिलासपुर
- जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर



