- विशेष पोक्सो अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक के अनुसार, बच्ची शामली की रहने वाली है. 15 जून को वह रामपुर मनिहारन रेलवे स्टेशन पर अपने अभिभावकों से पिछड़ कर भीड़ में गुम हो गई थी. साबिर ने उसे अकेले देखा और स्थिति का फायदा उठाकर उससे बलात्कार किया
मुजफ्फरनगर न्यूज़ धमाका /// शामली जिले के कैराना (Kairana) में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति को शनिवार को उम्र कैद की सजा सुनाई हैं. यह फैसला अदालत ने घटना के करीब चार माह बाद सुनाया. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अदालत के न्यायाधीश मुमताज अली ने साबिर को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 बलात्कार और पोस्को कानून के तहत दोषी ठहराया और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया