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3 नशे के सौदागरों को 15-15 साल जेल, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

CG Crime : नशे के सौदागरों को 15-15 साल की सजा, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अदालत ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। NDPS एक्ट के तहत पकड़े गए तीन आरोपियों को 15-15 साल कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

कौन हैं आरोपी?

  • सिद्धार्थ जैन
  • शिवम तिवारी (भोपाल निवासी)
  • आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी)

मामला क्या है?

  • तीनों आरोपी होटल सुप्रीत इन से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार हुए थे।
  • सिविल लाइन थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
  • केस की सुनवाई NDPS एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई।

अदालत ने दोष साबित होने पर तीनों को लंबी कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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