
रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अदालत ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। NDPS एक्ट के तहत पकड़े गए तीन आरोपियों को 15-15 साल कठोर कारावास और डेढ़-डेढ़ लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है।
कौन हैं आरोपी?
- सिद्धार्थ जैन
- शिवम तिवारी (भोपाल निवासी)
- आदित्य लोखंडे (रायपुर निवासी)
मामला क्या है?
- तीनों आरोपी होटल सुप्रीत इन से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार हुए थे।
- सिविल लाइन थाना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
- केस की सुनवाई NDPS एक्ट के विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में हुई।
अदालत ने दोष साबित होने पर तीनों को लंबी कैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई।



