बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रदेश के सभी निजी और सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों पर Employees’ State Insurance Corporation (ESIC) कानून लागू करने का आदेश दिया है। अब राज्य के करीब 8,000 स्कूलों को इस कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
हाई कोर्ट ने निजी शैक्षणिक संस्थानों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें स्कूलों ने दलील दी थी कि शिक्षा सेवा कार्य है, व्यापार नहीं, इसलिए ESIC लागू नहीं होना चाहिए। अदालत ने सरकार की इस दलील को सही ठहराया कि स्कूलों में काम करने वाले हजारों कर्मचारी बीमारी, मातृत्व और दुर्घटनाओं की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं।
फैसले के बाद प्रदेश के 7,975 निजी और सहायता प्राप्त स्कूल प्रभावित होंगे और लगभग 96,500 कर्मचारी, जिनमें 50,000 से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं, अब ESIC के तहत लाभान्वित होंगे।
यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। सरकार का कहना है कि ESIC पॉलिसी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षा कवच है, जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में आर्थिक और सामाजिक सहारा प्रदान करेगी।



