
दुर्ग न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम में नियमों के विपरीत अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले दो शासकीय सेवकों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबित कर्मचारियों में एक महिला सहायक राजस्व निरीक्षक और एक भृत्य शामिल हैं। यह कार्रवाई नगर पालिक निगम दुर्ग आयुक्त के आदेश पर की गई।
पहली कार्रवाई: सहायक राजस्व निरीक्षक निलंबित
प्रीति उज्जैनवार, सहायक राजस्व निरीक्षक पर आरोप था कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त की। शिकायत मिलने के बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, परन्तु उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक और अप्रमाणित पाया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि में उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 53(1)(2)(3) के तहत जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, और उनका मुख्यालय जलगृह विभाग रहेगा। वे बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
दूसरी कार्रवाई: भृत्य नम्रता रक्सेल निलंबित
नम्रता रक्सेल, जो नगर निगम में भृत्य के पद पर कार्यरत थीं, को भी अनियमित तरीके से अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने का दोषी पाया गया। उन्हें भी नोटिस जारी किया गया था, पर उनका उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
नम्रता रक्सेल का मुख्यालय अतिक्रमण शाखा निर्धारित किया गया है, और निलंबन अवधि में वे भी जीवन निर्वाह भत्ता की पात्र रहेंगी।
प्रशासन का सख्त संदेश
नगर निगम द्वारा की गई इन दो कार्रवाइयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी नौकरी में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह अनुकंपा नियुक्ति ही क्यों न हो। प्रशासन ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी यदि कोई अन्य कर्मचारी दोषी पाया गया, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।




