कोंडागांवछत्तीसगढ

एक तरफा प्यार करने वाले युवक ने युवती पर किया था जान लेवा हमला, अदालत ने सुनायी सात की सजा

2 वर्ष पहले एक युवक ने एकतरफा प्रेम जताते हुये युवती के घर के अन्दर घुस किया था प्रेम का इजहार। इन्कार होने पर चाकू से हमला कर भाग खडा हुआ था। दो साल तक अदालत में सुनवायी के बाद उसे सात साल की कडी सजा सुनायी गयी है

कोंडागांव न्यूज़ प्रेम प्रसंग का मामला युवती के इनकार पर युवक ने किया था चाकू से हमला

ये है मामला

प्रकरण में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थीया 13 जुलाई 2019 को अपने घर में छोटे भाई रघु नेताम के साथी थी, उसके पिता दादी के घर में थे और मां खेत गयी थी । उसी समय आरोपी उसके घर गया और प्रार्थिया को अकेली देखकर कहा कि मैं तुम्हें पंसद करता हूं, प्यार करता हूं, तुझसे ही शादी करूंगा मेरे साथ चलों । इंकार करने पर उसे आरोपी अपने घर ले जाने के लिये जबरदस्ती करने लगा और मां-बहन की गंदी-गंदी अष्लील गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे चाकू से प्रार्थिया के पेट, हाथ, कोहनी आदि स्थानों पर चाकू मारकर घायल कर दिया ।

अदालत ने सुनायी कठोर कारावास की सजा

कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 307 भादवि के आरोप में 07वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार रू के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 452 भादवि के आरोप में 03 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1000.00/- मात्र के अर्थदण्ड, की सजा दी है।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!