2 वर्ष पहले एक युवक ने एकतरफा प्रेम जताते हुये युवती के घर के अन्दर घुस किया था प्रेम का इजहार। इन्कार होने पर चाकू से हमला कर भाग खडा हुआ था। दो साल तक अदालत में सुनवायी के बाद उसे सात साल की कडी सजा सुनायी गयी है
कोंडागांव न्यूज़ प्रेम प्रसंग का मामला युवती के इनकार पर युवक ने किया था चाकू से हमला
ये है मामला
प्रकरण में लोक अभियोजक दिलीप जैन ने बताया कि प्रार्थीया 13 जुलाई 2019 को अपने घर में छोटे भाई रघु नेताम के साथी थी, उसके पिता दादी के घर में थे और मां खेत गयी थी । उसी समय आरोपी उसके घर गया और प्रार्थिया को अकेली देखकर कहा कि मैं तुम्हें पंसद करता हूं, प्यार करता हूं, तुझसे ही शादी करूंगा मेरे साथ चलों । इंकार करने पर उसे आरोपी अपने घर ले जाने के लिये जबरदस्ती करने लगा और मां-बहन की गंदी-गंदी अष्लील गालियां तथा जान से मारने की धमकी देते हुए अपने पास रखे चाकू से प्रार्थिया के पेट, हाथ, कोहनी आदि स्थानों पर चाकू मारकर घायल कर दिया ।
अदालत ने सुनायी कठोर कारावास की सजा
कोण्डागांव जिले के अपर सत्र न्यायाधीश केपी सिंह भदौरिया ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 307 भादवि के आरोप में 07वर्ष के सश्रम करावास एवं 10 हजार रू के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि अदा न होने पर 06 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 452 भादवि के आरोप में 03 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1000.00/- मात्र के अर्थदण्ड, की सजा दी है।