2019 के अभ्यर्थी हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद दर-दर भटकने को मजबूर है
रायपुर न्यूज़ शिक्षक भर्ती 2019 के अभ्यर्थी हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होने के बाद दर-दर भटकने को मजबूर है. सोमवार को बस्तर और सरगुजा संभाग के सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर स्कूल शिक्षा सचिव एवं लोक शिक्षण कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है. उनका आरोप है कि उनके साथ छल हो रहा है. टॉप रैंक में होने के बावजूद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है. उनके नीचे रैंक के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी गई है. अभ्यर्थियों ने कई सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व के नौकरी छूटने और परीक्षा पास करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है बस्तर और सरगुजा संभाग के चयनित शिक्षक मनोज कुमार सूर्यवंशी, कामश साहू, प्रेम लता साहू, ज्योति साहू ने कहा कि जो पद संभाग संवर्ग के है इसके लिए भी बस्तर और सरगुजा संभाग में दस्तावेज सत्यापन के लिए वरीयता क्रम भरने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया. जिसमें विभाग ने बस्तर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर संभाग को वरीयता भरने के लिए ऑप्शन दिया. ऑप्शन नहीं होने पर भी बस्तर और सरगुजा को भी भरना जरूरी रखा गया. जिसे हम इंग्लिश में मैडेटरी कहते हैं. इसमें बस्तर और सरगुजा के निवासी भी अपने गृह संभाग में बच्चों को पढ़ाने के लिए बस्तर और सरगुजा का टॉप रैंक संपर्क में आने पर भी चयन किया. लेकिन विभाग ने यह कह दिया कि शिक्षक संभाग संवर्ग का नियुक्ति आदेश बस्तर और सरगुजा का जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उस पर स्टे लगा हुआ है. चयनित अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग से कई सवाल पूछे हैं
- यदि स्टे लगा था, तो बस्तर और सरगुजा में दस्तावेज सत्यापन क्यों करवाया गया. साथ ही उसे प्राविधिक जॉइनिंग लेटर क्यों दिया गया. यदि स्टे था, तो उन्हें तो प्राविधिक जॉइनिंग लेटर नहीं देना था ?
- आज भी विभाग द्वारा बस्तर और सरगुजा में स्टे लगने का कोई विभागीय आदेश या नोटिस नहीं निकाला गया है ?
- यह मामला न्यायालय हाईकोर्ट में चल रहा है. जिसमें विभाग के द्वारा कभी भी शिक्षक के पदों पर स्टे है, तो उसे हटाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है ?
- कम नंबर रैंक वाले हमारे साथियों को पहले नियुक्ति दे दी गई है. ज्यादा रैंक वाले भटक रहें हैं. ये कैसा नियम है ?
- जो प्राविधिक जॉइनिंग लेटर दिया गया है, उसमें लिखा है कि स्कूल खुलने के बाद ज्वाईनिंग दी जाएगी. लेकिन आज तक क्यों नहीं दी जा रही है ?
- कोर्ट के आदेश में सिर्फ जिला का नाम लिखा हुआ है. शिक्षकों की भर्ती संभाग स्तर पर हुआ है. ऐसे में ज्वाईनिंग क्यों रोकी गई है ?
बता दें कि शिक्षक भर्ती के लिए मार्च 2019 में विज्ञापन आया था. जिसमें व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक का पद विभाग ने नौकरी निकला था. इन पदों के लिए क्रमवार संवर्ग भी निर्धारित किया गया. जिसमें व्याख्याता का पद राज्य संवर्ग का पद था. शिक्षक का पद पर संभाग संवर्ग का था और सहायक शिक्षक का पद जिला संवर्ग का पद था. विभाग ने इसके लिए परीक्षा भी लिया. इसका परिणाम भी घोषित किया गया. परिणाम आने पर इसमें दो बार दस्तावेज सत्यापन करवाया गया. प्रथम बार दस्तावेज सत्यापन जनवरी 2020 में करवाया गया. दूसरी बार दस्तावेज सत्यापन जनवरी 2021 में करवाया गया. लेकिन बस्तर और सरगुजा संभाग चयनित 2300 से ज्यादा अभ्यर्थी भटकने को मजबूर हैं