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मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक और जनहितैषी फैसला, जमीन के नामांतरण के लिए तहसीली का चक्कर खत्म…रजिस्ट्री के साथ ही होगा नामांतरण

रायपुर न्यूज धमाका – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब जमीनों के नामांतरण के लिए तहसीलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नामांतरण का अधिकार तहसीलदार से लेकर पंजीयक को दे दिया गया है।

इस आशय की अधिसूचना 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है।

जमीन की खरीदी के बाद उसका नामांतरण आवश्यक होता है। इसके लिए अभी संबंधित तहसील में आवेदन देना होता था। तहसीलदार के कोर्ट से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इससे जमीन के फर्जीवाड़ा की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा नामांतरण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित रहने के कारण भूमि स्वामियों को परेशानी होती थी।

राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 110 के अधीन तहसीलदार को प्राप्त नामांतरण की शक्तियां, जिले में पदस्थ रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार को दे दिया है।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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