
रायपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से चार दिन की अंतरिम जमानत मिली है। यह राहत उनकी मां के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए दी गई है। जमानत अवधि में ढेबर को पुलिस अभिरक्षा में मां के साथ रहने की अनुमति दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया राहत का आधार
अनवर ढेबर की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी कि उनकी मां की तबीयत गंभीर है और वह अस्पताल में भर्ती हैं। सुनवाई के दौरान ढेबर के वकीलों ने बताया कि यह संवेदनशील समय है और परिवार के सदस्य के पास रहना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह मानते हुए कहा कि ऐसे समय में इंसान को अपने परिवार के करीब रहने का मौका मिलना चाहिए और केवल इसी वजह से चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की गई।
महत्वपूर्ण: जमानत केवल मां की स्वास्थ्य स्थिति के लिए दी गई है। चार दिन के बाद अनवर ढेबर को फिर से जेल लौटना होगा।
शराब घोटाले का विवरण
- अब तक की जांच और 200 से अधिक गवाहों और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पता चला है कि लगभग 60,50,950 पेटी बी-पार्ट शराब की अवैध बिक्री हुई।
- इसकी अनुमानित कीमत 2174 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी, लेकिन नवीनतम आंकड़ों के अनुसार घोटाले की कुल राशि 3200 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है।
इस घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त IAS अनिल टूटेजा, और होटल व्यवसायी अनवर ढेबर समेत 15 लोग पहले से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं।
ईओडब्ल्यू की जांच में अब तक कुल 70 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिसमें आठ डिस्टलरी संचालक भी शामिल हैं। अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी गहन जांच जारी है।
⚖️ सारांश:
- आरोपी: अनवर ढेबर
- राहत: सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत
- कारण: मां की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति
- घोटाले की कुल अनुमानित राशि: 3200 करोड़ रुपये
- अन्य आरोपी: 70 लोग, जिनमें पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री के पुत्र और अन्य शामिल