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कांकेर सांसद भोजराज नाग की याचिका खारिज: हाई कोर्ट ने कहा- अनियमितताओं के पर्याप्त सबूत, कांग्रेस नेता की याचिका सुनवाई योग्य

बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ चुनाव याचिका मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सांसद की ओर से दायर अंतरिम आवेदन खारिज करते हुए कहा कि कथित चुनावी अनियमितताओं के संबंध में पर्याप्त तथ्य मौजूद हैं, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य है।


क्या है मामला

  • 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित हुए थे।
  • कांकेर सीट से भाजपा प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के बिरेश ठाकुर को 1,884 वोटों से हराया था।
  • भोजराज नाग को 5,97,624 वोट और बिरेश ठाकुर को 5,95,740 वोट मिले थे।

बिरेश ठाकुर के आरोप

  • बिरेश ठाकुर ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर मतगणना में अनियमितताओं का आरोप लगाया।
  • उनका कहना था कि कई बूथों में गड़बड़ी हुई और वोटों का डेटा गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया।
  • ठाकुर ने कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश किए, जिसके आधार पर उन्होंने चुनाव परिणाम रद्द करने की मांग की।

हाई कोर्ट का फैसला

  • मामला जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुना गया।
  • भोजराज नाग ने याचिका खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर आगे सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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