
सक्ती न्यूज धमाका – जिला सक्ती में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पुनीशंकर केंवट को शासकीय धन राशि के गबन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से करीब ₹19 लाख के गबन की पुष्टि जांच रिपोर्ट में की गई है।
जांच में सामने आया गबन का मामला
पुनीशंकर केंवट, जो पूर्व में प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक, रगजा के पद पर कार्यरत थे, उनके विरुद्ध शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र – रगजा में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। इस पर आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग के निर्देशानुसार जांच दल गठित किया गया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार, पुनीशंकर केंवट ने:
- ₹12,67,518 की सीधी हेराफेरी की
- और 6 हेक्टेयर छोड़ी गई भूमि के कारण ₹6,33,473 के संभावित नुकसान की जिम्मेदारी भी उन पर डाली गई
इस प्रकार कुल ₹19,00,991 की शासकीय क्षति के आरोप सिद्ध हुए।
कारण बताओ नोटिस और निलंबन
पुनीशंकर केंवट को 26 जून 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक पाते हुए कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया।
अन्य विवरण
- निलंबन अवधि में अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, सक्ती निर्धारित किया गया है।
- आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
