
डोंगरगढ़ न्यूज धमाका – पुलिस ने सोशल मीडिया पर नाबालिग बच्चों और महिलाओं से संबंधित अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने के गंभीर मामले का पर्दाफाश किया है। 50 वर्षीय मोहम्मद हमीद गौरी, निवासी वार्ड क्रमांक 19 कचहरी चौक, डोंगरगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से यह आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर रहा था।
तकनीक से ट्रैक हुआ अपराध
यह कार्रवाई भारत सरकार की विशेष साइबर यूनिट CCPWC (Cyber Crime Prevention against Women and Children) के अलर्ट के बाद की गई। यूनिट ने संदिग्ध गतिविधि को पहचान कर डोंगरगढ़ थाने को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके आधार पर आईटी एक्ट की धारा 67(बी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 15 के तहत अपराध क्रमांक 254/2024 दर्ज किया गया।
गिरफ्तारी से पहले था फरार
पुलिस के अनुसार, आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। 1 अगस्त को सतर्कता और सटीक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहम्मद हमीद गौरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
क्या कहता है कानून
आईटी एक्ट 67(बी): नाबालिगों से संबंधित किसी भी अश्लील सामग्री का निर्माण, वितरण या प्रसारण अपराध है।
पॉक्सो एक्ट धारा 15: बच्चों से संबंधित यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान।
इस कानून के तहत दोषियों को कठोर कारावास और भारी जुर्माना हो सकता है।
पुलिस की अपील
डोंगरगढ़ पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि:
- सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे कोई भी वीडियो या फोटो शेयर न करें।
- अगर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री या संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तत्काल साइबर सेल या नजदीकी थाने को सूचित करें।
- बच्चों और महिलाओं से जुड़ी डिजिटल सुरक्षा को गंभीरता से लें।
