
- 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली थी। इस रैली में उस वक्त भाजपा के PM उम्मीदवार और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रतिबंधित संगठन सिमी के आतंकवादियों के निशाने पर नरेंद्र मोदी ही थे। यह NIA की जांच और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से स्पष्ट हो चुका है। आतंकवादियों की साजिश पहले मानव बम के जरिए सीधे नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करने की थी। इसके लिए झारखंड में रांची के ध्रुवा डैम के पास आतंकियों ने ट्रायल भी किया था, जो विफल रहा

6 आतंकवादी की जानकारी
- उमर सिद्दीकी: 120B/302 IPC
- अजहरुद्दीन: 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT
- नोमान अंसारी: 302/34 IPC
- हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी: 120B/302 IPC
- मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी: 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT
- इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम: 120B/302 IPC
पटना न्यूज़ धमाका /// बिहार में पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने 4 आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई है।तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।
NIA कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी IPC के सेक्शन 302, 120B और UAPA एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे।NIA के वकील ललित प्रसाद सिन्हा ने इन सभी के लिए फांसी की मांग की थी। इनके अलावा कोर्ट ने अहमद हुसैन और फिरोज आलम उर्फ पप्पू को 10 साल और इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा सुनाई है। खास बात है कि इफ्तिखार की सजा 7 साल पूरी हो गई है।कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी आतंकी को इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करनी है तो वो 30 दिनों के अंदर कर लें, वरना सजा पर अमल किया जाएगा।


