
रायपुर न्यूज धमाका – केन्द्रीय जेल रायपुर में नियमों का उल्लंघन करने पर शोएब ढेबर, पुत्र अनवर ढेबर, को आगामी तीन माह के लिए किसी भी प्रकार की मुलाकात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जेल प्रशासन ने यह कठोर कदम तब उठाया जब शोएब ढेबर ने जेल अधिकारियों की अनुमति के बिना जबरन मुलाकात कक्ष में प्रवेश कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई।
जेल अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि घटना उस समय हुई जब अधिवक्ताओं से मुलाकात का समय चल रहा था। संबंधित अधिकारियों द्वारा मना किए जाने के बावजूद शोएब ढेबर ने जबरन प्रवेश किया, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था और संचालन में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
इस मामले की जांच उप जेल अधीक्षक एम.एन. प्रधान द्वारा की गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि शोएब ढेबर का व्यवहार नियमों के विरुद्ध था और इससे शासकीय कार्य प्रभावित हुआ।
जेल नियमावली के नियम 690 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक ने शोएब ढेबर को तीन माह तक किसी भी बंदी से किसी भी प्रकार की मुलाकात से वंचित करने का आदेश जारी किया है।
जेल अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जेल परिसर की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कड़े कदम उठाए जाएंगे।



