
कवर्धा न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 74 वर्षीय बुजुर्ग ने मासूम बच्ची से अनाचार का प्रयास किया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
घटना का विवरण:
स्थान: कवर्धा शहर
आरोपी: दशरथ गुप्ता (74 वर्ष)
कानूनी धारा: पॉक्सो एक्ट व अन्य IPC धाराएँ
कार्रवाई: पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया
घटना के अनुसार, मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी दशरथ गुप्ता ने उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया। वहां उसने बच्ची के साथ मारपीट की और अनाचार का प्रयास किया। डरी-सहमी बच्ची ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पुलिस की तत्पर कार्रवाई:
बच्ची के परिजन तत्काल महिला थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पॉक्सो कानून क्या कहता है?
पॉक्सो एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act) के तहत किसी भी नाबालिग के साथ यौन अपराध की स्थिति में तत्काल कानूनी कार्रवाई, गोपनीय सुनवाई, और कड़ी सजा का प्रावधान है।
समाज के लिए चेतावनी:
- बुजुर्ग या जान-पहचान के लोगों पर भी आँख मूंदकर भरोसा न करें
- बच्चों को सावधानी व सतर्कता की शिक्षा देना आवश्यक है
- समाज को चाहिए कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार भी किया जाए
पुलिस का अपील:
“बच्चों से संबंधित अपराधों को लेकर पुलिस गंभीर है। हर नागरिक से अनुरोध है कि वे ऐसे मामलों में बिना देरी के रिपोर्ट करें।”
— महिला थाना प्रभारी, कवर्धा



