
बिलासपुर न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की गर्मी छुट्टियों की पूर्व घोषित तिथियों में बदलाव किया गया है। पहले निर्धारित 12 मई से 6 जून तक की समर वेकेशन को रद्द कर दिया गया है। अब नई तिथि के अनुसार 2 जून से 28 जून तक हाईकोर्ट में अवकाश रहेगा।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले 1 मई को जारी नोटिफिकेशन में 12 मई से 6 जून तक अवकाश की सूचना दी गई थी, जिसमें कुछ चयनित तिथियों पर अवकाशकालीन बेंच के माध्यम से न्यायिक कार्य जारी रखने की बात कही गई थी। लेकिन अब इसे संशोधित करते हुए नई समर वेकेशन तिथियों की घोषणा की गई है।
