
कोरबा न्यूज धमाका – छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 24 दिसंबर 2022 को हुई एक सनसनीखेज वारदात में जिला न्यायालय ने आरोपी सहबान खान को आजीवन सश्रम कारावास और ₹75,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद पेचकस से 52 वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी।
वारदात का सिलसिला
- आरोपी सहबान खान गुजरात से फ्लाइट के जरिए कोरबा आया और होटल सलीम में ठहरा।
- प्रेमिका से फोन पर बात कर वह उसके घर पहुंचा, जहां विवाद हुआ।
- पहले दुष्कर्म, फिर पेचकस से 52 वार कर हत्या, आरोपी मौके से फरार हो गया।
सबूत और गिरफ्तारी
पुलिस ने घटना स्थल से खून से सना पेचकस, जूते, शर्ट, ईयरफोन, कंडोम पैकेट जैसे अहम सबूत जब्त किए। विवेचना के बाद मामला अदालत में पेश किया गया।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश जयदीप गर्ग की अदालत ने आरोपी को
- धारा 376 (दुष्कर्म),
- धारा 302 (हत्या)
- एवं SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(W) के तहत दोषी करार दिया।
अर्थदंड न चुकाने पर आरोपी को अतिरिक्त 18 माह कारावास भुगतना होगा।