
जशपुर न्यूज़ धमाका /// पत्थलगांव में हुए हिट एंड रन मामले को लेकर विरोध में प्रदर्शन किए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज लिया गया है पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि 16 अक्टूबर को पत्थलगांव में दुर्घटना के विरोध में अज्ञात प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिनके विरुद्ध अब कार्रवाई किया जाना है. सभी अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 147 और 341 के तहत कार्रवाई की गई है. शहरवासियों में हड़कंप मच गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार, जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है