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शराब घोटाले में दो अफसरों से पूछताछ, राज्य उड़नदस्ता के जनार्दन कौरव की नकली होलोग्राम सप्लाई में अहम भूमिका

रायपुर न्यूज़ – छत्‍तीसगढ़ के बहुचर्चित 2,500 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में संलिप्त अफसरों से अब ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो) ने पूछताछ शुरू कर दी है। बुधवार को दो अफसरों जनार्दन कौरव व इकबाल खान से, जबकि गुरुवार को सिर्फ जनार्दन कौरव को ईओडब्ल्यू कार्यालय बुलाकर सख्ती से पूछताछ की गई है। वहीं, ये दोनों ही अफसर अब भी आबकारी विभाग में अहम पदों पर बने हुए हैं। जनार्दन कौरव जो कि राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम का हिस्सा हैं, तो इकबाल खान रायपुर संभाग के उड़नदस्ता में पदस्थ हैं। इसी बीच ईओडब्ल्यू के चालान में जनार्दन कौरव की अहम भूमिका बताई गई है। दरअसल, नकली होलोग्राम वाले मामले में बीते दिनों हुई तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू की जांच में तेजी आई है और दोनों अफसरों से पूछताछ की गई है। साथ ही सूत्रों के अनुसार जल्द ही ईओडब्ल्यू दोनों अफसरों को हिरासत में ले सकती है और पेश किए गए चालान में शामिल अन्य अफसरों से भी पूछताछ हो सकती है।

जनार्दन करते थे नकली होलोग्राम सप्लाई में मदद

नईदुनिया के पास मौजूद ईओडब्ल्यू द्वारा एक जुलाई को पेश की गई चालान की कापी बताती है कि जनार्दन कौरव की नकली होलोग्राम से हुए 1,660 कराेड़ रुपये के घोटाले में अहम भूमिका है। इनके द्वारा रायपुर यूनिट से नकली होलोग्राम की छपाई से लेकर आसवनी मालिकों को इसकी सप्लाई में अहम भूमिका निभाते थे।

तीन आरोपितों की 15 तक बढ़ी रिमांड

शराब घोटाले के आरोपित अनवर ढेबर के पिता की धनेली स्थित जमीन से जलाकर नकली होलोग्राम गाड़ने के मामले में ईओडब्ल्यू की गिरफ्त में आए तीनों आरोपितों की सात दिन की रिमांड खत्म होने पर उन्हें गुरुवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। जिस पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने गिरफ्तार आरोपित दीपक दुआरी, अमित सिंह और अनुराग द्विवेदी की 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और तीनों को ईओडब्ल्यू को सौंपने का आदेश दिया है।

त्रिलोक और अरविंद की न्यायिक रिमांड भी बढ़ी

शराब घोटाला केस में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद शराब ठेकेदार त्रिलोक सिंह ढिल्लन और पूर्व बीएसपी कर्मी अरविंद सिंह की न्यायिक रिमांड गुरूवार को खत्म होने पर जेल से लाकर ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोनों आरोपितों की न्यायिक रिमांड 25 जुलाई तक बढ़ाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया।

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Chhattisgarh News Dhamaka Team

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