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पॉक्सो मामले में धमतरी पुलिस की बड़ी सफलता, दोषी को मिला कठोर दंड 20 साल की सजा

15 जुलाई 2026 //

धमतरी न्यूज़ धमाका – धमतरी जिले में पाक्सो एक्ट के एक केस में दोषी पाए जाने पर युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 7 में मिली सजा

मामले में ग्राम पावद्वार, थाना सिहावा निवासी किशन यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 332 एवं 64 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने धारा 332 के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये अर्थदंड, जबकि पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा

जुटाए गए ठोस साक्ष्य

प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक दुलाल नाथ ने वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं मजबूत अनुसंधान के आधार पर की। विवेचना के दौरान जुटाए गए ठोस साक्ष्यों और न्यायालय में प्रभावी प्रस्तुतीकरण के कारण अभियोजन आरोपी का अपराध सिद्ध कराने में सफल रहा

महिला एवं बाल अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति 

धमतरी पुलिस ने कहा कि, महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में उसकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। ऐसे मामलों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी विवेचना कर दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने के लिए पुलिस निरंतर प्रतिबद्ध है

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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