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जेल जाने से पहले भागा आरोपित, आरक्षक निलंबित

जेल जाने से पहले भागा आरोपित, आरक्षक निलंबित

 जांजगीर- चांपा न्यूज़ धमाका – नवागढ़ थाना में ग्राम सोंठी थाना बाम्हनीडीह निवासी करन गोस्वामी के विरुद्ध अवैध रूप से शराब बेचे जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत अपराध दर्ज किया गया था।पांच अगस्त को उसे न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट नवागढ में पेश किया गया था। यहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया गया ।आरोपित का जेल वारंण्ट जारी होने के बाद उसे आरक्षक सोमनाथ कैवर्त्य जिला जेल खोखरा जांजगीर ले जा रहा था। खोखरा मोड़ से जेल के रास्ते में आरोपित करन गोस्वामी ने उसे चकमा दिया और फरार हो गया। इस लापरवाही के लिए पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने आरक्षक को निलंबित कर उसे रक्षित केंद्र जांजगीर में संलग्न किया गया है। वहीं आरोपित के विरुद्ध बीएनएस की धारा 262 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

Chhattisgarh News Dhamaka Team

अमन चीफ एडिटर - छत्तीसगढ़ न्यूज़ धमाका // प्रदेश उपाध्यक्ष, छग जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन छत्तीसगढ // ; हरिभूमि ब्यूरो चीफ जिला कोंडागांव // 18 सालो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय। विश्वसनीय, सृजनात्मक व सकारात्मक पत्रकारिता में विशेष रूचि। कृषि, वन, शिक्षा; जन जागरूकता के क्षेत्र की खबरों को हमेशा प्राथमिकता। जनहित के समाचारों के लिये तत्परता व् समर्पण// जरूरतमंद अनजाने की भी मदद कर देना पहली प्राथमिकता

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