रांची,न्यूज़ धमाका :- चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में दोषी करार दिए गए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट वीडियो कांफ्रेंस के जरिये सजा सुनाएगी। सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार गबन मामले में लालू प्रसाद यादव को 15 फरवरी 2022 को ही दोषी करार दे चुकी है, लेकिन इस केस में फैसला आज सोमवार 21 फरवरी को आएगा। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को उनकी सजा के तुरंत बाद रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें सरकारी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) में भर्ती कराया गया।
कितने साल की हो सकती है जेल:- लालू प्रसाद यादव को IPC की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है। इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सात साल तक की कैद हो सकती है।
दिसंबर 2017 से जेल में, लालू प्रसाद यादव ने रिम्स में अपनी सजा की अधिकांश अवधि काटी है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद पिछले साल जनवरी में उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ले जाया गया था। लालू प्रसाद यादव इससे पहले चारा घोटाला के चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा काट चुके हैं। अंतिम मामला अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की निकासी से संबंधित था।